CM kanyadan Schemes: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सभी महिलाओं को मिलेंगे 31000 रुपए

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राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई है। यह एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में सहायता करना है। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों की मदद की जाती है जो बेटियों की शादी का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। इससे बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक की जा सकेगी और बाल विवाह पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को ना सिर्फ शादी में आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि यह उन्हें शिक्षा और रोजगार की दिशा में भी प्रेरित करेगी। योजना के तहत सरकार द्वारा एक निश्चित राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ सुनिश्चित होता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि लाभार्थी की योग्यता और श्रेणी के अनुसार तय की गई है। सामान्य परिवारों की बेटियों को ₹21000 की राशि प्रदान की जाती है। यदि बालिका दसवीं उत्तीर्ण है तो उसे ₹31000 और स्नातक उत्तीर्ण होने पर ₹41000 की राशि दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और बीपीएल परिवार की बेटियों को अधिक सहायता दी जाती है। इन श्रेणियों में अनपढ़ को ₹31000, दसवीं पास को ₹41000 और स्नातक पास को ₹51000 तक की राशि दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई विधवा महिला है और उसकी वार्षिक आय ₹50000 से कम है, तथा परिवार में कोई अन्य कमाऊ सदस्य नहीं है, तो उसकी बेटी को भी योजना का लाभ दिया जाता है। पालनहार योजना से लाभान्वित बालिकाएं भी इसमें पात्र मानी जाती हैं, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें और दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदिका संबंधित राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही विवाह के 12 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
  • बैंक खाता विवरण
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी

इन सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • SSO पोर्टल पर जाएं
  • जन आधार के माध्यम से लॉगिन करें
  • सिटीजन विकल्प में जाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का चयन करें
  • आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
  • फॉर्म सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें

ऑफलाइन आवेदन के लिए:

  • अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म भरकर जमा करें

ऑनलाइन आवेदन और नोटिफिकेशन लिंक

क्र.कार्यलिंक
1ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SSO पोर्टलhttps://sso.rajasthan.gov.in
2योजना की आधिकारिक जानकारी एवं नोटिफिकेशनhttps://sje.rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य सरकार की एक सराहनीय पहल है जिससे बेटियों की शादी में न केवल आर्थिक सहायता मिलती है बल्कि यह उन्हें सामाजिक सुरक्षा और समानता की दिशा में भी एक मजबूत कदम प्रदान करती है। इस योजना से बाल विवाह पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। सभी पात्र परिवारों को समय रहते आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

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